सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि
प्राप्त करने हेतु शुल्क
कार्यालय में पंजीकृत समितियों से संबंधित प्रमाणित
प्रतिलिपियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत
प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार शुल्क लागू हैं-
साधारण शुल्क
अत्यावश्यक शुल्क
रूपये 20/- प्रति पृष्ठ
रूपये 40/- प्रति पृष्ठ
कार्यालय में पंजीकृत
भागीदारी फर्म से संबंधित प्रमाणित
प्रतिलिपियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत
प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार शुल्क लागू हैं-
उपरोक्त शुल्क
म.प्र.कोषालय की निम्नलिखित वेबसाईट पर
ऑनलाईन जमा किया जाता है-
(मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/03/2008 में प्रकाशित
मध्यप्रदेश राज्य सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम-5 में
संशोधन हुआ है। उक्त नियम की कंडिका-7 में निम्न
प्रावधान है-
''यदि
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदक ऐसी सूचना
मांगता है, जहां किसी अन्य अधिनियम में ऐसी सूचना के
लिए पृथक फीस का प्रावधान उपलब्ध है,यहां आवेदक को संस्थानीय
अधिनियम/ नियम के अधीन यथाउपबंधित ऐसी फीस का भुगतान करना
होगा।''